Pushpa-2 stampede case: हैदराबाद कोर्ट ने अल्लू अर्जुन की जमानत का आदेश सुरक्षित रखा, सुनवाई 3 जनवरी तक टली

Pushpa-2 stampede case: हैदराबाद की एक अदालत ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश ने पुलिस (जिसने जवाबी याचिका दायर की थी) और अभिनेता के बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला 3 जनवरी, 2025 तक के लिए टाल दिया।

भगदड़ मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामित अभिनेता अल्लू अर्जुन के बचाव पक्ष के वकील द्वारा नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। पुष्पा-2 अभिनेता 27 दिसंबर को अदालत के समक्ष वर्चुअली पेश हुए। अभिनेता की कानूनी टीम ने अपना मामला पेश किया, जबकि पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए जवाबी याचिका दायर की। यह घटना 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई, जब पुष्पा-2 के प्रीमियर में अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया।

मीडिया से बात करते हुए घायल बच्चे के पिता भास्कर ने कहा, “बच्चे ने 20 दिनों के बाद प्रतिक्रिया दी। वह आज प्रतिक्रिया दे रहा है। अल्लू अर्जुन और तेलंगाना सरकार हमारा समर्थन कर रही है।”

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अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया

घटना के बाद, शहर की पुलिस ने मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमानत की सुनवाई के नतीजे तक चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

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