New Delhi: केजरीवाल समेत तीन नेताओं पर अवैध होर्डिंग मामले में एफआईआर दर्ज
New Delhi:सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद निकिता शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस संबंध में राऊज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी, जिसके बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया।
द्वारका दक्षिण थाना पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले, 11 मार्च को शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान उन बड़े होर्डिंग्स के फोटो पेश किए, जिनमें केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के नाम लिखे थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बड़े होर्डिंग्स न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यातायात के लिए भी खतरा बनते हैं। ये वाहन चालकों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
New Delhi: also read- J&Ks Anti-Terrorist Operation: कठुआ के जंगलों में आतंकियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया था कि जांच के दौरान मौके पर कोई होर्डिंग नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को यह पता लगाने के लिए निर्देशित किया कि होर्डिंग्स किसने छापे और लगाए थे, ताकि सच्चाई सामने आ सके। शिकायतकर्ता ने 2019 में द्वारका के कई इलाकों में अवैध होर्डिंग्स लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी।