New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बिभव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

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