हाई कोर्ट में नहीं हो सकी आनंद गिरि की जमानत पर सुनवाई
प्रयागराज । अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले के आरोपित आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर नहीं हो सकी। याची के अधिवक्ता का वीडियो कांफ्रेस लिंक सही ढंग से नहीं मिलने के कारण सुनवाई 25 जनवरी के लिए टाल दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। अर्जी पर दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व सीबीआइ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव बहस कर रहे हैं। आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने आनंद गिरि की जमानत खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। हाईकोर्ट में मुकदमों की केवल वर्चुअल सुनवाई करने और परिसर में वकीलों के प्रवेश पर पाबंदी के विरोध में अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन लगातार आठवें दिन जारी रहा। आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर मंगलवार को राकेश तिवारी, इंद्रिवर पांडेय, राम बिहारी मिश्र, प्रदीप, देवधर तिवारी, जेपी, महेंद्र यादव, रामेश्वरी प्रसाद व अश्वनी पाठक अनशन पर बैठे। क्रमिक अनशन का नेतृत्व कर रहे अभिषेक शुक्ल ने सुचारू न्याय व्यवस्था जल्द न शुरू होने पर बेमियादी अनशन की बात कही है।