हाथरस गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों में से 3 को किया बरी, एक को सुनाई उम्रकैद की सजा

हाथरस। बहुचर्चित हाथरस गैंगरेप मामले में गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है। बताते चलें कि हाथरस में साल 2020 में एक दलित लड़की के साथ कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद पीडि़ता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। संदीप को कोर्ट ने 3ध्110 और 304 का दोषी माना है। कोर्ट ने सदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि, पीडि़त पक्ष फैसले से असंतुष्ट नजर आया। पीडि़त पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। पीडि़ता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीडि़ता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी।

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