उत्तर प्रदेश में 1 जून से शर्तों के साथ मिलेगी लॉकडाउन से छूट, जानें किस तरह की मिलेगी रियायत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते केसों के बीच कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. हालांकि, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. 600 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अभी कोरोना को लेकर सख्ती रहेगी.

उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेंगी. हालांकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा. 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया. लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. जबकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन के साथ खोला जाएगा.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति है. ये छूट हफ्ते में 5 दिन होगी. शनिवार व रविवार बंदी रहेगी. जिन जिलों में करोना के एक्टिव केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है, वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी.

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे.

इन ज़िलों में अभी नहीं मिलेगी राहत
यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के उन ज़िलों में 1 जून से शर्तों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जाएगी, जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम हैं. ज़िले में अगर केस 600 भी हैं तो वहां राहत नहीं दी जाएगी. ऐसे में फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और गाज़ियाबाद जैसे ज़िलों को इस अनलॉक में राहत नहीं मिलेगी. इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर जैसे ज़िलों में भी अभी राहत नहीं दी जाएगी.

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