इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, टीचर नहीं करेंगे गैर शैक्षणिक काम, आपदा-जनगणना और चुनाव में करेंगे मदद

नई दिल्ली। टीचर्स से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कामों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि टीचर्स से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जिक्र करते हुए आदेश जारी किया है. कोर्ट ने सभी डीएम को इससे जुड़ा निर्देश जारी कर दिया है. कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

टीचर्स से बंटवाया जाता था मिड डे मील
बता दें कि टीचर्स से अब तक मिड डे मील बंटवाना, भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंगाई पुताई, स्कूल के खातों का संचालन, आधार कार्ड बनवाने में मदद जैसे बहुत से गैर शैक्षणिक काम करवाए जा रहे थे, जिनको अब नहीं करवाया जा सकेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जा सकता है.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती. इसके लिए अधिनियम के नियम 27 का जिक्र किया गया. कोर्ट ने नियम 27 और सुनीता शर्मा व अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

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