अयोध्या: ग्राम प्रधान पर गबन का आरोप तय, डीएम ने दिया वसूली का आदेश

अयोध्या। जनपद के सोहावल विकास खण्ड की ग्राम सभा कपासी में ग्राम प्रधान के विरुद्ध विकास कार्यो में अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों द्वारा दर्ज करायी गयी थी।इसकी जाँच के लिए जिलाधिकारी ने आचार्य क्षेत्रीय विकास संस्थान एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जाँच सौपी गयी थी।सन्युक्त जाँच अधिकारी ने अपनी आख्या में ग्राम प्रधान विष्णु कुमार को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।तय समय सीमा में स्पष्टीकरण नहीं देने पर पुनः कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया।

आरोप है कि ग्राम सभा में लगभग तीन दर्जन से अधिक स्ट्रीट लाइटों को नहीं लगाया गया है,और भुगतान करा लिया गया है। कार्य बिना कराये ही लाखों रुपये का सरकारी धन का बन्दर बाट किया गया है।इस पर जांच अधिकारी द्वारा सभी वितीय वर्ष की जांच अलग अलग की गयी। जिसमें ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की मिली भगत से बिना कार्य कराये लाखों रुपए का गबन किया गया है।

जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार विभिन्न मदों से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग कर लाखों रुपए का गबन किया गया है। इसमें ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को बराबर का दोषी ठहराया गया है।मामले को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने तहसील प्रशासन को ग्राम प्रधान से सात लाख 57 हजार 38 रुपया भू राजस्व की तरह वसूली करने का निर्देश जारी किया है।इस सम्बंध में पूछे जाने पर तहसीलदार प्रमेश कुमार ने बताया कि वसूली प्रपत्र मिला है। वसूली के लिए 15 दिन का समय होता है नोटिस भेजा जायेगा। उसके बाद वसूली प्रक्रिया शुरू किया जायेगा।

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