कोरोना के चलते देहरादून और हरिद्वार की सभी अदालतें दो सप्ताह के लिए बंद
नैनीताल/देहरादून। हाईकोर्ट कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए देहरादून और हरिद्वार की सभी अदालतों को सैनिटाइजेशन और अन्य कार्यों के लिए अगले दो सप्ताह के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट रजिस्टार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को कोर्ट आना बाध्यकारी न रखा जाय।
जिला न्यायालय/फैमिली कोर्ट में एक समय में एक तिहाई कर्मियों को ही अदालत में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। साथ ही 45 के अधिक उम्रदराज कर्मियो का टीकाकरण किया जाय।
बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित कोई भी निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपीएस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश इन निर्देशों के बारे में संबंधित बार एसोसिएशन को तुरंत सूचित करेंगे।